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खदान लीज मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी,पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन जस्टिस व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत मे सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और सेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है इसलिए इस मामले में सुनवाई स्थगित कर दी जाए. उनकी ओर से कहा गया कि संभावना है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी. सरकार की ओर से हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें अदालत ने 17 मई को सील बंद लिफाफे में ईडी की रिपोर्ट को मांगा था इसके खिलाफ राज्य सरकार ने दाखिल कर आदेश को संशोधित करने की मांग की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उस आइए को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. रांची डीसी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किए जाने पर हाईकोर्ट ने फिर से सवाल खड़े किए. इस दौरान अदालत ने पूछा कि रांची उपायुक्त को किसी मामले में चार्जसीट की गई है इस पर अधिवक्ता ने बताया कि रांची में उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है और इस मामले में वह जमानत पर हैं. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है. अदालत ने कहा कि ऐसा व्यक्ति कोर्ट में शपथ पत्र कैसे दाखिल कर सकता है जो किसी अन्य मामले में आरोपित है. इसके अलावा मनरेगा घोटाला मामले में प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर सीबीआई को प्रतिवादी बनाए जाने की मांग की गई जिस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. उक्त तीनों मामलों में 24 मई को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.


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