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मुजफ्फरनगर: पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

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नितिन शर्मा
मुजफ्फरनगर :वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने, अपराध नियन्त्रण तथा उनके अनावरण हेतु अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया ।

गोष्ठी में समस्त पुलिस अधीक्षक , समस्त क्षेत्राधिकारीगण , प्रभारी निरीक्षक एलआईयू, प्रतिसार निरीक्षक एवं जनपद के समस्त थाना/शाखा प्रभारी मौजूद रहे.गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शराब, खनन, गौकश/गौतस्कर, भूमाफिया तथा मादक पदार्थ तस्करों आदि के बारे मे जानकारी कर इस प्रकार के अपराधो मे संलिप्त अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही तथा पंजीकृत किये गए गैंगस्टर अधि0 के अभियोगो मे वांछित अभियुक्तों की स्थिति की समीक्षा की गई । गैंगस्टर अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपराधियों की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही करने तथा जनपद मे खनन, शराब, गौकश/गौतस्करों,भूमाफियाओं तथा मादक पदार्थ तस्करों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एन्टी रोमियो स्कॉड, महिला आरक्षियों व अन्य पुलिसकर्मियों को अपनी – अपनी बीट में जाकर ग्राम प्रधान आदि के सहयोग से, स्कूल/कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु विभिन्न कार्यक्रम व गोष्ठी करके उन्हें सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हुए महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं के सुरक्षार्थ उ0प्र0 पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं थाने के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया ।

महिला सम्बन्धी अपराधी/पोक्सो एक्ट सम्बन्धी प्रकरणो में प्रभारी पैरवी कर अभियुक्तो को जल्द से जल्द सजा कराना शासन की प्राथमिकता है, जिसके लिये सभी क्षेत्राधिकारीगणों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने सर्किल में ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगन्तुकों/ फरियादियों/ जनप्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं के साथ विनम्र व्यवहार/ शालीन व्यवहार करने एवं स्वच्छ वातावरण स्थापित कर उनके बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेय जल, प्रशाधन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि आमजनता बिना किसी भय के अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु थानो पर आ सके । थाने पर आने वाले समस्त आगन्तुकों/फरियादियों की शालीनतापूर्वक समस्याओं को सुनकर तत्काल निष्पक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके साथ ही थानों पर एकत्रित लावारिस वाहनों की नीलामी कराने, जब्त शुदा, मुकदमाती वाहनों आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर यथाशीघ्र निस्तारण कराने तथा MV एक्ट में सीज शुदा वाहनों के मालिकों से सम्पर्क कर जल्द से जल्द उनका निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया । इसी क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को डायल -112 के अन्तर्गत जनपद में संचालित पी0आर0वी0 वाहनों के रूट की समीक्षा कर नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी क्षेत्राधिकारीगण को निर्देशित किया कि सभी थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग कर अपराध नियंत्रण करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाएं तथा थाने पर बीट प्रणाली को मजबूत करें जिससे थाने पर तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी की जवाबदेही तय की जा सके ।जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रभारी यातायात/थाना प्रभारियों को कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।

सभी थाना प्रभारी प्रतिदिन अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए असामाजिक तत्वों, नई उम्र के संदिग्ध लड़कों, दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी, तेज रफ्तार मोटरसाईकिल, बिना हेलमेट, पटाखे वाली बुलेट आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग करेगें। इसके उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थानो पर लंबित विवेचनाऐं, विशेषकर एससी एसटी एक्ट, महिला सम्बन्धी अपराध, पोक्सो एक्ट आदि की समीक्षा की गई तथा कार्य योजना बनाकर गुण दोष के आधार पर विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण करने, विशेष रूप से वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा पोक्सो एक्ट, महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी करने के निर्देश भी दिए गए ।


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