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मझिआंव : मूक बधिर युवती के साथ बलात्कार के आरोपी को ग्रामीणों के द्वारा बाल मुंडवा कर,चेहरे पर कालीख पोत गांव में घुमाया

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मझिआंव -थाना क्षेत्र के एक मूक-बधिर 22 वर्षीय युवती के साथ शकर कोनी गांव निवासी 50 वर्षीय तौहीद शाह नामा व्यक्ति ने बलात्कार किया जिसका मामला थाना में दर्ज कराई गई है।
जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने बताया कि करमडीह पंचायत के सकरकोनी गांव निवासी तौहीद शाह 50 वर्ष पर केस कांड संख्या 102/2022, धारा 376, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज 19 अगस्त को देर शाम पीड़िता की मां के द्वारा कराई गई है, थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि शनिवार को युवती को उसे कोर्ट में 164का बयान दर्ज के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की मां थाना में दिए गए आवेदन में लिखी है कि उसकी बेटी गुरुवार की रात्रि में सोई हुई थी कि उसे खिड़की से डंडा के सहारे जगाया जिसे मुक बधिर युवती अपना घर का गेट खोलकर जैसे ही बाहर निकली उसे लेकर घर के पीछे मक्का के खेत में बल पूर्वक ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

घर में लड़की को नहीं पाकर भुक्तभोगी की मां बेटी को खोजने लगी इसी दौरान घर के पीछे जाकर आपत्तिजनक स्थिति में उसे पकड़ा गया, जिसकी सूचना गांव वालों के दी गई, सूचना पर लोगों के द्वारा भीड़ इकट्ठा होने से पहले मौके से आरोपी फरार हो गया ।

घटना के दुसरे दिन शुक्रवार को आरोपी को पकड़ कर पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा पंचायती की गई ,तथा कानून को हाथ में लेते हुए आरोपी तौहीद का सर का बाल मुड़वा कर कालिख पोतकर, जूता का माला गला में डालकर उसे पूरे गांव घुमाया गया , तथा लाठी से उसे पिटाई भी की गई, यहां तक की आरोपी के बच्चों को भी पिटाई की गई। ग्रामीणों के द्वारा भारी- भरकम आर्थिक का दंड भी लगाया गया। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इस मामले को भरपूर पुलिस/कानुन से दबाने का प्रयास किया गया।

परन्तु अंत में बात बिगड़ते देख भुक्तभोगी की माॅ ने थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में थाना प्रभारी श्री महतों ने बताया कि मामला को दर्ज कर लिया गया है तथा इसकी सूचना जिला के वरीय पदाधिकारी को दे दी गई है। यह सभी अनुसंधान में जांच किया जाएगा तथा सभी लोग जो कानून को हाथ में लेकर पंचायती कर ऐसा घृणित काम किया उस पर सख्त से शखत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आरोपी को सजा देना कानून का काम है किसी व्यक्ति विशेष को नहीं।


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