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आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव ने मांगी माफी, 6 हजार रुपए जुर्माना लगा कर कोर्ट ने किया बरी

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पलामूः आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फाइन लगाने के बाद कोर्ट ने उनको बरी कर दिया. लालू प्रसाद यादव ने पलामू कोर्ट में खुद को गिल्टी बताया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

बता दें कि लालू प्रसाद यादव सुबह 7.30 बजे पलामू कोर्ट पहुंचे, जहां वो जज एसके मुंडा की अदालत में पेश हुए. 7.50 के करीब कोर्ट का फैसला आया. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव पर छह हजार रुपये का फाइन लगाया गया है. कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने गिल्टी फील किया.

लालू प्रसाद यादव को पलामू कोर्ट में 8:30 बजे के करीब प्रस्तुत होना था. लेकिन वह 7:30 बजे ही पलामू कोर्ट पहुंच गए. लालू प्रसाद यादव के पलामू कोर्ट में आगमन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. लालू प्रसाद यादव फॉर्च्यूनर गाड़ी से कोर्ट में पहुंचे थे. उनकी गाड़ी सीधे कोर्ट के अंदर चली गई. बाकी के काफिला को कोर्ट के बाहर ही रोक दिया गया. कोर्ट के बाहर ही लालू यादव के तीनों सेवादारों को रोक दिया गया.

लालू प्रसाद यादव पहले से इस मामले में जमानत पर थे. पूरा मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का था. 2009 में चुनाव के दौरान गढ़वा में लालू प्रसाद यादव ने हेलीकॉप्टर को तय स्थान से दूसरी जगह लैंड करवाया था. जिसके बाद मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था.


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